ग्रामीण कामगार सेतु योजना 2023 | Kamgar Setu Portal रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन

मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल रजिस्ट्रेशन | CM Urban Street Vendor Loan Scheme Apply Online


 शहरी कामगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 8 जुलाई 2020 को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों , सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के रेडी वालो ,मजदूरों प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का  ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिस वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Urban Kamgar Setu Yojana से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े और योजना का लाभ उठाये।


Urban Kamgar Setu Yojana का उद्देश्य

जैसे की आप सभी लोग जानते है पुरे भारत देश में कोरोना वायरस महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से पूरे देश के अभी भी लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह से मजदूरों ,श्रमिकों ,सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक को रोजगार बंद हो गया है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी कामगार सेतु योजना को शुरू किया है। इस योजना के ज़रिये ग्रामीण  क्षेत्रो के रेडी वालो ,प्रवासी मजदूरों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से लोन मुहैया कराना। जिससे वेज अपना रोजगार शुरू कर सके। कामगार सेतु  पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग, के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। राज्य के जिन नागरिको का अपना व्यवसाय बंद होने से बेरोजगार हो गए है | वे फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके।

किसको मिलेगा लोन और कहाँ से?

इस योजना के अंतर्गत गरीब छोटे छोटे व्यवसायी, हाथ ठेला पर काम करने वालों को 10,000 रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे। ये छोटी अवधि के लोन बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस लोन की गारंटी सरकार लेगी।

ब्याज कितना होगा? / शहरी कामगार सेतु योजना पर ब्याज कितना लगता है। 

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थी जितना भी लोन लेंगे (10,000 तक), उसका 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि 7% ब्याज के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। इसका मतलब गरीब बहनो, भाइयों को और छोटे छोटे व्यवसाइयों के लिए ये ऋण ब्याज मुक्त रहेंगे। अतः किसी भी लाभार्थी को इस वर्किंग कैपिटल लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

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एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 2023


मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme Online Registration / Application Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-
  • सबसे पहले आधिकारिक शहरी कामगार सेतु पोर्टल http://103.94.204.46:8080/ पर जाएं।
  • इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीकरण करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
  • नई विंडो में मोबाइल नंबर सत्यापित करे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रता चुनें।


  • ओटीपी दर्ज करने के बाद, एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करे। "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / एप्लीकेशन फॉर्म खोले।

  • सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते है। 
  • अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें। 
  • आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
  • आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
  • परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
  • आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
  • घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
  • आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
  • आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित नगरीय निकाय द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर लोन योजना लाभार्थी सूची - कौन कर सकते हैं आवेदन  

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता लोन योजना लाभार्थी सूची इस प्रकार है:- 
  • हेयर ड्रेसर 
  • ठेला खीचने वाला 
  • साइकिल रिक्शा चालक 
  • कुम्हार
  • साइकिल / मोटरसाइकिल यांत्रिकी (मोटर मैकेनिक) 
  • बढ़ई का काम (कारपेंटर) 
  • शिल्पकार 
  • बुनकर 
  • धोबी  
  • दर्जी 
इन सभी के साथ साथ कर्मकार मंडल से जुड़ा हुए कार्य करने वाले कामगार भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

शहरी पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर ऋण मिलने में कितना समय लगेगा   

इस मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना (शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना) के अंदर 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)" के आधार पर निपटाया जाएगा। 

योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवदेन जमा किया जा सकता है जो बिलकुल निशुल्क होगा।

किसी भी गारंटी, फीस और सिक्योरिटी डिपोसिट देने की आवश्यकता नहीं है 

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, बैंक गारंटी और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सभी पंजीकृत शहरी पथ विक्रेता आवेदकों को लोन देने के लिए बैंक को गारंटी म.प्र राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

    म.प्र मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के विषय में 

    दीनदयाल अन्त्योदेय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के स्थान पर 12वी पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" अक्टूबर 2013 से लागू की गई थी।

    स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर शहरी जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा शहरी क्षेत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 



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